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'''संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''United Nations Security Council'' or ''UNSC'') '[[संयुक्त राष्ट्र]]' के छ: प्रमुख अंगों में से एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका उत्तरदायित्व है। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव' कहा जाता है। | '''संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''United Nations Security Council'' or ''UNSC'') '[[संयुक्त राष्ट्र]]' के छ: प्रमुख अंगों में से एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका उत्तरदायित्व है। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव' कहा जाता है। | ||
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08:18, 14 जून 2016 के समय का अवतरण
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
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विवरण | 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से सम्बंधित हैं। यह 'संयुक्त राष्ट्र' के छ: प्रमुख अंगों में से एक अंग है। |
स्थापना | 1946 |
मुख्यालय | मैनहैटन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य |
आधिकारिक भाषाएँ | अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। |
सदस्य | 15 सदस्य (5 स्थाई और 10 अल्पकालिक) |
संबंधित लेख | संयुक्त राष्ट्र |
अन्य जानकारी | अंतर्राष्ट्रीय क़ानून द्वारा केवल सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य की नाभिकीय योग्यताएं अनुमोदित हैं। इन सदस्यों को प्रतिनिषेध शक्ति भी दी गई है। |
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (अंग्रेज़ी: United Nations Security Council or UNSC) 'संयुक्त राष्ट्र' के छ: प्रमुख अंगों में से एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका उत्तरदायित्व है। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव' कहा जाता है।
सदस्य
'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' में 15 सदस्य हैं- 5 स्थाई और 10 अल्पकालिक। पांच स्थाई सदस्य हैं- चीन, फ़्राँस, रूस, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) और यूनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका)। इन पांच देशों को कार्यविधि मामलों में तो नहीं, लेकिन विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 वर्ष की अवधियों के लिए समान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष प्रत्येक महीने बदलता है। सुरक्षा परिषद के किसी सदस्य को प्रत्येक समय संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में होना आवश्यक है।[1]
सदस्य योग्यता व शक्ति
अंतर्राष्ट्रीय क़ानून द्वारा केवल सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य की नाभिकीय योग्यताएं अनुमोदित हैं। इन सदस्यों को प्रतिनिषेध शक्ति भी दी गई है। इसका अर्थ है कि सुरक्षा परिषद के बहुमत द्वारा स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव इन पांच में से किसी भी एक की असहमति से उस प्रस्ताव का पारण रोका जा सकता है। सुरक्षा परिषद के बाकी के दस सदस्य दो साल की अवधियों के लिए चुने जाते हैं। हर साल इन दस में से पांच चुने जाते हैं। यह चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होते हैं।
राष्ट्र योगदान
सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के बारे में काफ़ी विवाद है। चार राष्ट्र- ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान को जी-4 कहा जाता है। जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र की काफ़ी आर्थिक सहायता करते हैं और ब्राज़ील तथा भारत जनसंख्या में बड़े होने के कारण संयुक्त राष्ट्र के विश्व शांति के लक्ष्य के लिए सैन्य-दल के सबसे बड़े योगदान करने वालों में से हैं।
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थाई सदस्य बनाए जाने का समर्थन (हिन्दी) जागरण जोश। अभिगमन तिथि: 20 दिसम्बर, 2014।
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