"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/4": अवतरणों में अंतर
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||[[चित्र:Bhairosingh-Shekhawat.jpg|right|100px|राष्ट्रपति]][[भारत]] के [[राष्ट्रपति]] का चुनाव 'अप्रत्यक्ष निर्वाचन' के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए अपना नामांकन करते समय 15,000 रुपये की ज़मानत धनराशि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करे। उसके नामांकन पत्र का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा तथा इतने ही मतदाताओं द्वारा उसके नामांकन पत्र का समर्थन भी किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, लेकिन इस पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व भी वह [[उपराष्ट्रपति]] को अपना त्यागपत्र दे सकता है या उसे पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व [[संविधान]] के उल्लंघन के लिए [[संसद]] द्वारा लगाये गये 'महाभियोग' द्वारा हटाया जा सकता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[राष्ट्रपति]], [[संविधान]] | ||[[चित्र:Bhairosingh-Shekhawat.jpg|right|100px|राष्ट्रपति]][[भारत]] के [[राष्ट्रपति]] का चुनाव 'अप्रत्यक्ष निर्वाचन' के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए अपना नामांकन करते समय 15,000 रुपये की ज़मानत धनराशि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करे। उसके नामांकन पत्र का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा तथा इतने ही मतदाताओं द्वारा उसके नामांकन पत्र का समर्थन भी किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, लेकिन इस पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व भी वह [[उपराष्ट्रपति]] को अपना त्यागपत्र दे सकता है या उसे पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व [[संविधान]] के उल्लंघन के लिए [[संसद]] द्वारा लगाये गये 'महाभियोग' द्वारा हटाया जा सकता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[राष्ट्रपति]], [[संविधान]] | ||
{'द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम' का सूत्रपात किसने किया था? | {'द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम' का सूत्रपात किसने किया था? |
10:58, 19 अगस्त 2013 का अवतरण
राजनीति सामान्य ज्ञान
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