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*इसे 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया है। | *इसे 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया है। | ||
11:59, 10 सितम्बर 2011 का अवतरण
भारत का संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम,2001
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस क़ानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 (4ए) में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके।
- इसे 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया है।
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