संविधान संशोधन- 25वाँ

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संविधान संशोधन- 25वाँ
भारत का संविधान
विवरण 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है।
संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950
25वाँ संशोधन 1971
संबंधित लेख संविधान सभा
अन्य जानकारी 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है।

भारत का संविधान (25वाँ संशोधन) अधिनियम, 1971

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इस संशोधन द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले को देखते हुए अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया।
  • 'मुआवजा' शब्द की 'पर्याप्त मुआवजा' के रूप में न्यायिक व्याख्या को देखते हुए 'मुआवजा' शब्द के स्थान पर 'रकम' शब्द रखा गया।


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