"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/5": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
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+बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास | +बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास | ||
-विद्यालय बनाना | -विद्यालय बनाना | ||
</quiz> | |||
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==राजनीति सामान्य ज्ञान== | |||
{| class="bharattable-green" width="100%" | |||
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| valign="top"| | |||
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<quiz display=simple> | |||
{वोट के अधिकार से क्या तात्पर्य है? | |||
|type="()"} | |||
-नैतिक अधिकार | |||
+नागरिक अधिकार | |||
-व्यक्तिगत अधिकार | |||
-राजनीति अधिकार | |||
{"संसदों की जननी" किस देश की [[संसद]] को कहा जाता है? | |||
|type="()"} | |||
-[[भारत]] | |||
+[[ब्रिटेन]] | |||
-[[अमरीका]] | |||
-स्विट्जरलैण्ड | |||
{संसदीय प्रणाली में मंत्रिमण्डल का प्रधान कौन होता है? | |||
|type="()"} | |||
-गृहमंत्री | |||
+[[प्रधानमंत्री]] | |||
-वित्तमंत्री | |||
-[[राष्ट्रपति]] | |||
||[[चित्र:Lal-Bahadur-Shastri.jpg|right|100px|लाल बहादुर शास्त्री]][[भारतीय संविधान]] के अनुसार [[प्रधानमंत्री]] का पद बहुत ही महत्त्वपूर्ण पद है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। चूंकि [[भारत]] में [[ब्रिटेन]] के समान संसदीय शासन व्यवस्था कों अंगीकार किया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री पद का महत्त्व और अधिक हो गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। वह [[राष्ट्रपति]] के कृत्यों का संचालन करता है। [[संसद]] के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 75 (5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति छ: माह के अन्दर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन जाता है, तो वह प्रधानमंत्री पद पर बने नहीं रह सकता है। इसका अर्थ है कि बाहरी व्यक्ति भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[प्रधानमंत्री]] | |||
{[[भारत]] का [[राष्ट्रपति]] अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? | |||
|type="()"} | |||
+[[उपराष्ट्रपति]] | |||
-[[प्रधानमंत्री]] | |||
-सभापति | |||
-उपसभापति | |||
||[[चित्र:Sarvepalli-Radhakrishnan.jpg|right|100px|सर्वपल्ली राधाकृष्णन ]][[संविधान]] के अनुचछेद 63 के अनुसार [[भारत]] का एक [[उपराष्ट्रपति]] होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से सम्बन्धित प्रावधान [[संयुक्त राज्य अमरीका]] के संविधान से ग्रहण किया गया है। इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है। भारत का उपराष्ट्रपति [[राज्यसभा]] का पदेन सदस्य होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है। जब उपराष्ट्रपति, [[राष्ट्रपति]] का त्यागपत्र प्राप्त करे, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना [[लोकसभा अध्यक्ष|लोकसभा के अध्यक्ष]] को दे। उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कोई औपचारिक कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी व्यवहार में उसे मंत्रिमण्डल के समस्त निर्णयों की सूचना प्रदान की जाती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[उपराष्ट्रपति]] | |||
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10:56, 19 अगस्त 2013 का अवतरण
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