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	<title>स्मारक डाक टिकट - अवतरण इतिहास</title>
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	<updated>2026-07-12T05:55:19Z</updated>
	<subtitle>विकि पर उपलब्ध इस पृष्ठ का अवतरण इतिहास</subtitle>
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		<title>रविन्द्र प्रसाद: ''''स्मारक डाक टिकट''' डाक टिकट का ही प्रकार है। इन्हे...' के साथ नया पृष्ठ बनाया</title>
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		<updated>2022-09-18T10:10:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;स्मारक डाक टिकट&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;a href=&quot;/india/%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%95_%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%9F&quot; title=&quot;डाक टिकट&quot;&gt;डाक टिकट&lt;/a&gt; का ही प्रकार है। इन्हे...&amp;#039; के साथ नया पृष्ठ बनाया&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पृष्ठ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''स्मारक डाक टिकट''' [[डाक टिकट]] का ही प्रकार है। इन्हें जारी करने के कुछ नियम आदि होते हैं। डाक विभाग, [[भारत सरकार]] द्वारा जारी किए जाने वाले स्मारक डाक टिकट निम्नलिखित नियमों के आधार पर तय किए जाते हैं-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#स्मारक डाक टिकट ऐसे विषयों पर जारी किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होंगे या जिनका राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय योगदान अथवा प्रभाव रहा हो या जो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों को प्रतिबिंबित करते हों।&amp;lt;ref name=&amp;quot;pp&amp;quot;&amp;gt;{{cite web |url= https://hi.vikaspedia.in/education/93893e92e93e92894d92f-91c94d91e93e928/93094b91a915-91c93e92891593e93093f92f93e902/92d93e93092494092f-92193e915/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%95-%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%95-%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%9F-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE|title=स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने के नियम|accessmonthday=18 सितंबर|accessyear=2021 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=hi.vikaspedia.in |language=हिंदी}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
#[[डाक टिकट]] जारी करने के वार्षिक कार्यक्रम में क्षेत्रीय, सांस्कृातिक और संजातीय (एथनिक) संतुलन प्रतिबिंबित होगा।&lt;br /&gt;
#किसी विशिष्ट विषय पर एक ही बार डाक टिकट जारी किया जाएगा, थीमैटिक जैसे वन्य जीवन, [[पर्यावरण]], परिवहन, वनस्पति -प्राणी जगत आदि अथवा नियमित रूप से जारी किए जाने वाले डाक टिकट जैसे [[बाल दिवस]], शुभकामनाओं तथा विरासत, प्रकृति, [[संस्कृति]], [[कला]], [[वास्तुकला]] पर सेट आदि को छोड़कर।&lt;br /&gt;
#डाक टिकट केवल शीर्षस्थ संस्थानों पर जारी किए जाएंगे, किसी संस्थान अथवा संगठन की शाखाओं पर नहीं।&lt;br /&gt;
#स्मारक डाक टिकटों के प्रतिवर्ष 50 से अधिक इशु (अधिकतम 100 डाक टिकट) जारी नहीं होंगे।&lt;br /&gt;
#व्याक्ति विशेष पर जारी किए जाने वाले डाक टिकटों की संख्या डाक टिकट जारी करने के वार्षिक कार्यक्रम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।&lt;br /&gt;
#संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री डाक टिकट जारी करने के वार्षिक कार्यक्रम में से 5 प्रतिशत डाक टिकटों को अनुमोदित कर सकेंगे।&lt;br /&gt;
#जारी किए जाने की [[तिथि]] का निर्धारण फिलैटली डिवीजन द्वारा विषय से संबंधित महत्व पूर्ण तिथियों और मुद्रण कार्यक्रम में स्लॉ्ट की उपलब्धदता के आधार पर किया जाएगा।&lt;br /&gt;
#जारी किए जाने की तिथि का निर्धारण हो जाने के उपरांत इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जारी होने की तिथि को या उसके पश्चात् किसी भी दिन प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण समारोह का आयोजन कर सकता है।&lt;br /&gt;
#प्रस्ताव [[भारत]] के किसी भी नागरिक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।&amp;lt;ref name=&amp;quot;pp&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
#फिलैटली सलाहकार समिति (पीएसी) के विचारार्थ तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव को कम से कम दो वर्ष अग्रिम रूप से भेजा जाना चाहिए।&lt;br /&gt;
#प्रस्ताव indiapost.gov.in पर उपलब्ध प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।&lt;br /&gt;
#प्रस्तावों पर पीएसी द्वारा विचार किया जाएगा और तदनुसार सिफारिश की जाएगी या नहीं की जाएगी। प्रस्तावों को पीएसी की अगली बैठक के लिए आगे नहीं ले जाया जाएगा।&lt;br /&gt;
#प्रस्तावक, डाक टिकट जारी करने के समारोहों के प्रोटोकॉल का अनुपालन करेंगे।&lt;br /&gt;
#डाक विभाग विषय वस्तु, प्रतिबंधित विषयों, फिलैटली उत्पादों के नवीकरण, डाक टिकट के प्रस्ताव पर विचार, इसे जारी करने की प्रक्रिया, स्मारक-विशेष डाक टिकटों तथा नियत श्रृंखला के डाक टिकटों और डाक लेखन-सामग्री की बिक्री की अवधि का निर्धारण करेगा। डाक विभाग, डाक टिकट जारी करने, इन्हें वापस लेने और इनकी आर्काइवल नीति का भी निर्धारण करेगा।&lt;br /&gt;
#डाक टिकटों का मूल्य वर्ग घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रशुल्क के अनुरूप होगा।&lt;br /&gt;
#जिन व्यक्तियों पर स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे, वे राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होने चाहिए। अवसर उनकी जन्मशती अथवा 10वीं, 25वीं, 50वीं, 100वीं पुण्यतिथि का होना चाहिए। कोई भी [[डाक टिकट]] किसी व्यक्ति के निधन के दस वर्ष से पहले जारी नहीं किया जाएगा। किसी राष्ट्राध्याक्ष के सम्मान में स्मारक डाक टिकट उनकी प्रथम पुण्य तिथि के अवसर पर जारी किया जाएगा।&lt;br /&gt;
#किसी संस्थान, भवन, स्मारक आदि पर डाक टिकट, उसकी स्थापना की स्वर्ण, 125वीं, 150वीं आदि जयंती के अवसर पर जारी किया जाएगा। तदनुसार सम्मानित किए जाने वाले भवन, संस्थान आदि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विरासती स्थल अथवा भारतीय पुरातत्वी सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा मान्य‍ता प्राप्त राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल होने चाहिए। क्षेत्रीय महत्व के भवन के स्मारक स्व‍रूप विशेष कवर तथा विशेष विरूपण जारी किए जा सकते हैं।&lt;br /&gt;
#वर्ष के दौरान जारी किए जाने वाले डाक टिकटों में से कम से कम 25 प्रतिशत डाक टिकट वनस्पति, प्राणी जगत, [[संस्कृति]], विरासत आदि जैसे लोकप्रिय विषयों (थीम) पर आधारित होंगे।&lt;br /&gt;
#संस्थानों, अवसरों, बड़े संगठनों से संबंधित डाक टिकटों के प्रस्ता्वकों के लिए कम से कम एक लाख डाक टिकट और अपेक्षित फिलैटली वस्तुाओं की खरीद करना अनिवार्य होगा।&amp;lt;ref name=&amp;quot;pp&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{seealso|डाक सूचक संख्या|डाक टिकटों में महात्मा गाँधी}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक3 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}&lt;br /&gt;
==टीका टिप्पणी और संदर्भ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
==संबंधित लेख==&lt;br /&gt;
{{भारतीय डाक सेवा}}&lt;br /&gt;
[[Category:भारत में संचार]][[Category:डाक]][[Category:संचार]][[Category:समाज कोश]][[Category:संचार संपर्क माध्यम]]&lt;br /&gt;
__INDEX__&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>रविन्द्र प्रसाद</name></author>
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